उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाई रोक

आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में फैसला सुनाकर उन्हें बड़ी राहत दी है;

Update: 2021-04-20 14:20 GMT

नई दिल्ली। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में फैसला सुनाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची थी और इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

जी हा आज मगलवार को यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 

गौरतलब है कि कोरोना के विकराल होते रुप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया था कि लखनऊ,कानपुर,प्रयागराज,वाराणसी तथा गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।  हाईकोर्ट के इस आदेश को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य में कोरोना के मामले बढ़े हैं, नियंत्रण के लिए सख्ती भी जरूरी है। सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, आगे भी उठाए जा रहे हैं। जीवन के साथ गरीब की आजीविका भी बचानी है। इसलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडसउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वत: स्फूर्त भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएम योगी के पाले में गेंद डालते हुए इलहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। 

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