प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली जब्त

मत्स्य विभाग द्वारा शनिवार का लिंक एक्सप्रेस में विशाखापट्नम से कोरबा लाई गई...;

Update: 2017-05-29 12:25 GMT

कोरबा। मत्स्य विभाग द्वारा शनिवार का लिंक एक्सप्रेस में विशाखापट्नम से कोरबा लाई गई प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली को रेल्वे स्टेशन के माल गोदाम से जब्त किया गया। इसे कोरबा मंगाने वाले के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। 

मत्स्य विभाग के सहायक संचालक केपी चैधरी के निर्देशन में मत्स्य निरीक्षक एन आर धु्रव,मत्स्य विभाग के कर्मचारी रूप कुमार कंवर,कासिम खान,गणेश कोशले ने रेल्वे स्टेशन में छापामार कर लिंक एक्सप्रेस से कोरबा लाई गई मांगुर मछली को जब्त किया। लिंक एक्सप्रेस से सुबह लगभग 11:50 बजे दो कार्टून में पैक कर उक्त प्रतिबंधित मछली लाई गई थी। सहायक संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 2015 अंतर्गत एक्जोटिक मांगुर ( थाईलैंड मांगुर) का पालन एवं परिवहन प्रतिबंधित है। विभाग ने कुल 166 किलो मांगुर मछली को जब्त किया गया है। मृत अवस्था में मौजूद सभी मछलियों को जब्त कर उसे जमीन में दफन कर दिया गया है। 
मांसाहारी है थाईलैंड मांगुर, सेवन न करें

सहायक संचालक केपी चौधरी ने बताया कि थाईलैंड मांगुर एक प्रकार का मांसाहारी मछली है। किसी तालाब में जीवित होने पर यह नहाने के दौरान छोटे बच्चों एवं गाय,भैंस,बकरी जैसे पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी खतरनाक है। श्री चौधरी नेे बताया कि बाजार में यदि इस तरह की थाइलैंड मांगुर मछली विक्रय होती है तो उसका सेवन न किया जाये। इस मांसाहारी मछली का सेवन स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल नहीं है। मत्स्य विभाग द्वारा ऐसे प्रतिबंधित मछलियों के बिक्री होने पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 2015 अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। 

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