कोरोना संक्रमण पर मेरठ जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी जिलाधिकारी से मांगी है

Update: 2020-05-28 23:13 GMT

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी जिलाधिकारी से मांगी है।

न्यायालय ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा है कि जिलाधिकारी मेरठ से शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति की पूरी जानकारी लेकर नौ जून को कोर्ट में पेश करे।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने नमन राजवंशी की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि मेरठ में कोविड 19 अलार्मिंग स्थिति में है । इसके फैलाव को रोकने के ठोस कदम नही उठाये जा रहे हैं जिससे इसके भयावह रूप लेने का खतरा है। याचिका में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाये जाने का समादेश जारी करने की मांग की गयी है ।

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