राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करें : स्टालिन

द्रमुक अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत किया;

Update: 2019-05-09 21:39 GMT

चेन्नई। द्रमुक मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत किया।

स्टालिन ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु के लोगों की तरफ से इन सातों की रिहाई के लिए अलग-अलग स्तरों पर आग्रह को रखा जा चुका है।

इन सात में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस हैं।

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने व उनकी रिहाई के लिए इस प्रस्ताव को भेजे जाने के बावजूद दोषियों को रिहा करने में देरी कर रहे हैं।

स्टालिन ने पुरोहित से संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया।

सातों 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं।

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