कैदियों के मानवाधिकारों के संबंध में केंद्र से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन मामले में बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि देश भर की जेलों में रिक्तियों और कैदियों के बोझ से निपटने के लिए वह क्या कदम उठाएगी;

Update: 2020-02-05 13:14 GMT

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन मामले में बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि देश भर की जेलों में रिक्तियों और कैदियों के बोझ से निपटने के लिए वह क्या कदम उठाएगी।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति अमिताव रॉय कमेटी की रिपोर्ट पर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा,“हम जानते हैं कि जेलों में कैदियों का अतिरिक्त बोझ सीधे- सीधे अदालतों में लंबित मामलों से जुड़ा है और जेलों में रिक्तियों तथा क्षमता से अधिक कैदियों के मामले से हमें निपटना जरूरी भी है।”

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