रमजान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग सुबह 5 बजे से वोटिंग शुरू करने पर विचार करे

सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग से एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा;

Update: 2019-05-02 15:48 GMT

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के आगामी चरण का मतदान थोड़ा पहले शुरू करने संबंधी एक याचिका पर उचित आदेश जारी करने का निर्वाचन आयोग को गुरुवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने पेशे से वकील निजाम पाशा की याचिका पर आयोग को याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करने और उस पर उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया। 

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा ने पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि मौसम विभाग ने आने वाले शेष तीनों चरणों के मतदान के दौरान भीषण गर्मी की आशंका जतायी है, साथ ही मुस्लिम भाइयों को पवित्र रमजान भी शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए मतदान को पूर्व-निर्धारित समय -सुबह सात बजे- से शुरू करने के बजाय थोड़ा और पहले शुरू करने का निर्देश आयोग को दिया जाये। 

उन्होंने कहा कि गर्म हवाओं के झोंकों के कारण मतदान को शाम के समय कुछ समय तक आगे खिसकाना सही नहीं होगा, इसलिए सुबह के समय ही मतदान को जल्दी शुरू कराया जाना चाहिए।
 

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