63 करोड़ वसूलने के लिए हेकिंडा के खिलाफ जारी आरसी

बकाया जमा नहीं करने पर प्राधिकरण ने हेकिंडा प्रोजेक्ट प्रा. लि. के खिलाफ गुरुवार को आरसी जारी कर दी;

Update: 2019-09-06 11:02 GMT

नोएडा। बकाया जमा नहीं करने पर प्राधिकरण ने हेकिंडा प्रोजेक्ट प्रा. लि. के खिलाफ गुरुवार को आरसी जारी कर दी। बिल्डर पर 63 करोड़ 65 लाख 55 हजार 626 रुपए बकाया है। बकाया चुकाने के लिए प्राधिकरण ने बिल्डर को कई बार नोटिस जारी किए लेकिन बिल्डर ने बकाया जमा नहीं किया। 

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि हेकिंडा का जीएच-01 बीटा-1 सेक्टर-107 में ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लॉट आबंटित किया गया था। आबंटन रकम के अलावा 31 जुलाई 2019 तक लीज रेंट, किस्ते व 64.7 अतरिक्त प्रतिकरण ब्याज के साथ 54 करोड़ 50 लाख 55 हजर 626 रुपए बकाया हो गया था। वहीं, टाइम एक्टेंशन के रूप में 30 जुलाई 2019 तक 9 करोड़ 15 लाख रुपए है। 

ऐसे में कुल 63 करोड़ 65 लाख 55 हजार 626 रुपए बकाया जमा करना था। भुगतान के लिए प्राधिकरण ने कंपनी को कई बार नोटिस जारी किया। प्राधिकरण के नोटिसों को आबंटी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 की धारा-40 , यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलमेंट एक्ट 1976 की धारा-12 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भू-राजस्व की तरह बकाया वसूलने के लिए आरसी जारी की गई।  

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