महोबा में बलात्कारी को 20 साल की सजा
उत्तर प्रदेश में महोबा की एक अदालत ने बलात्कर के मामले में आज एक आरोपी को 20 साल के कैद की सजा दी और 35 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका ।
By : एजेंसी
Update: 2020-02-12 14:25 GMT
महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा की एक अदालत ने बलात्कर के मामले में आज एक आरोपी को 20 साल के कैद की सजा दी और 35 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार महोबा के श्रीनगर इलाके के ज्योरेया गांव में 21 दिसम्बर 2017 को शौच के लिये गई एक युवती के साथ गांव के ही एक दबंग ने बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी ।
युवती के अपने घर वालों को यह बात बताई ।
सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक राम किशोर शुक्ला ने आज आरोपी युवक को 20 साल की कैद और 35 हजार रूपये का जुर्माना किया ।