नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक युवक को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी;

Update: 2018-03-14 11:58 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक युवक को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शकील खान ने लगभग दो वर्ष पुराने मामले में कल लोकेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को यह सजा सुनायी।
उस पर 11 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार अमायन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी घर से लापता हो गयी थी। पुलिस ने लोकेंद्र सिंह पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया था। लड़की आरोपी के कब्जे में ही मिली थी।

 

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