रजनीकांत की पत्नी एडी-ब्यूरो कंपनी के छह करोड़ 20 लाख रुपये लौटाये: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को आज आदेश दिया कि वह एडी-ब्यूरो कंपनी का छह करोड़ 20 लाख रुपये लौटाये।;
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को आज आदेश दिया कि वह एडी-ब्यूरो कंपनी का छह करोड़ 20 लाख रुपये लौटाये।
न्यायालय ने एडी-ब्यूरो की अपील की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।न्यायालय ने इसके लिए लता रजनीकांत को 12 सप्ताह का समय दिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि लता की कंपनी यह रकम नहीं लौटाती तो उन्हें (लता को) निजी तौर पर यह रकम चुकानी पड़ेगी। याचिका में कहा गया है लता ने कोचादाइयां फिल्म के प्रसारण अधिकार के मामले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की है कि इस मामले में लता रजनीकांत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाये। कंपनी ने याचिका में यह भी कहा है कि लता ने 10 करोड़ रुपये ले लिये और फिल्म का प्रसारण अधिकार किसी अन्य कंपनी को बेच दिया।
याचिकाकर्ता ने पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने शीर्ष अदालत में अपील दायर की है।