राजभवन 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के दायरे से बाहर है: गोवा राजभवन

गोवा में राजभवन (राज्यपाल के कार्यावय-आवास) ने बुधवार को राज्य सूचना आयोग से कहा कि राज्यपाल का कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) के दायरे में नहीं आता;

Update: 2018-07-11 17:12 GMT

पणजी।  गोवा में राजभवन (राज्यपाल के कार्यावय-आवास) ने बुधवार को राज्य सूचना आयोग से कहा कि राज्यपाल का कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) के दायरे में नहीं आता, इसलिए राजभवन 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के दायरे से बाहर है।

राज्यपाल के सचिव रुपेश ठाकुर ने आयोग को दिए 15 पन्नों के हलफनामे में कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्क्षेद 361 के तहत प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) हासिल है, इसलिए वह किसी न्यायालय या आयोग को जवाबदेह नहीं है।

हलफनामे में लिखा है, "राज्यपाल राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकारी है और उसमें उन्हें हटाने की शक्ति भी निहित है।"

यह हलफनामा एक स्थानीय अधिवक्ता-कार्यकर्ता एरेस रोड्रिग्स द्वारा आयोग में दाखिल उस शिकायत के जबाव में आया है जिसमें कहा गया था कि चूंकि गोवा राजभवन सार्वजनिक प्राधिकारी है, ऐसे में संस्थान द्वारा जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति में असफलता अवैध, बुरे इरादे से और बिना उचित कारण के है।

मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

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