गैंग रेप मामले पर मप्र हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश

 भोपाल गैंग रेप मामले पर आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई।;

Update: 2017-11-27 18:19 GMT

जबलपुर। भोपाल गैंग रेप मामले पर आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। उच्च न्यायालय में स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई।

इस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने स्टेटस रिपोर्ट रखी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि घटना के बाद से ही सरकार और प्रशासन ने बेहद संवेदनशीलता के साथ मामले पर कार्रवाई की है।

घटना में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई, जिनमें तीन थाना प्रभारी और दो उप निरीक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। एक नगर पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

 कौरव ने अदालत को बताया कि इसके साथ ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी को लेकर दोषी डॉक्टरों में से एक को तो बर्खास्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी डॉक्टर को निलंबित किया गया है।

सरकार ने डॉक्टरों की ओर से हुई लापरवाही पर स्पष्टीकरण पेश करते हुए बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में हुई गड़बड़ी एक मानवीय भूल थी, लेकिन इस पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस घटना के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

सरकार ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसी भी तरह की घटना होने पर तत्काल पुलिस को जानकारी मिल सकती है। अपने अभियान के तहत सरकार अब तक 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को जागरूक करने का काम भी कर चुकी है।

उच्च न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट को लेते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि आने वाली सुनवाई पर इस पूरे मामले में कंप्लाइन रिपोर्ट अदालत में पेश करे। मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की गई है।

 

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