प्रद्युम्न हत्याकांड : स्कूल ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेयान स्कूल के ट्रस्टियों की ओर से गुरुग्राम में स्थित अपनी शाखा में सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक स्थगित;

Update: 2017-09-12 17:33 GMT

मुंबई।  बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रायन स्कूल के ट्रस्टियों की ओर से गुरुग्राम में स्थित अपनी शाखा में एक सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी अगस्टीन एफ पिंटो, उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो और बेटे रेयान पिंटो ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शाखाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट का पंजीकरण महाराष्ट्र में एक पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 1980 में हुआ था। सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टियों के नाम व ठिकाने की जानकारी नहीं है और यह साफ नहीं है कि उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी या नहीं। 

उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न का शव मिला था। उसका गला रेता गया था और उसके शव के पास चाकू पाया गया था।

इसी बीच संपादा, नवी मुंबई में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल कर शाखा के बाहर मंगलवार को सैंकड़ों अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था।

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