फारुक के खिलाफ याचिका पर पुलिस अपना पक्ष रखे: हाईकोर्ट

फारुक अब्दुल्ला के ‘आजादी के समर्थन में भाषण’ को लेकर उनके खिलाफ रिट याचिका के संबंध में दो पुलिस अधिकारियों को अपनी टिप्पणी पेश करने के आदेश दिये हैं।;

Update: 2017-12-05 15:00 GMT

जम्मू। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के ‘आजादी के समर्थन में भाषण’ को लेकर उनके खिलाफ रिट याचिका के संबंध में दो पुलिस अधिकारियों को अपनी टिप्पणी पेश करने के आदेश दिये हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामालिंगम सुधाकर ने श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगीन थाना प्रभारी को याचिका पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के आदेश दिये। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसम्बर को मुकर्रर की गयी है।

सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश सी खजूरिया ने अपनी याचिका में डॉ. अब्दुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि डॉ. अब्दुल्ला ने पांच दिसम्बर 2016 को श्रीनगर स्थित नसीम बाग (हजरत बल) में अाजादी के समर्थन में भाषण दिया था और इसके बाद 24 फरवरी 2017 को नवा-ए-सुभ पार्टी मुख्यालय में ऐसा ही रूख जताया था।
 

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