सपा और बसपा नेताओं के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शांति व्यवस्था, सदभाव ओर सामाजिक समरसता बिगाडने के आरोप में सपा और बसपा के दस नेताओं के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है।;
महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शांति व्यवस्था, सदभाव ओर सामाजिक समरसता बिगाडने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दस नेताओं के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। आरोपियों में दोनों दलों के पूर्व जिलाध्यक्षों तथा पूर्व विधायक के पुत्र भी शामिल हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक वंशराज यादव ने बताया कि गत 23 फरवरी को विधान सभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले मध्य रात्रि में महोबा मुख्यालय के फतेहपुर बजरिया इलाके में वोटरों को प्रलोभन देने के विवाद में सपा और बसपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान गोलीबारी में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार बुरी तरह घायल हो गये थे। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
पुलिस ने घटना में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया था और पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू, पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह ,सपा जिलाध्यक्ष नियाज मोहम्मद के पुत्रों, बसपा जिलाध्यक्ष समेत सभी दस आरोपियों को जेल भेजा था।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उच्च न्यायालय से जमानत मंजूर हो जाने पर पिछले दिनों जेल से छूट कर आये हिमांचल सिंह, अभिमन्यु सिंह, कल्लू, हसीब, तारिक, हर्ष सिंह, शमीम अंसारी, सिद्धार्थ बोद्ध, परवेज मोहम्मद और समीर को शहर की शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने बाधक माना जिसके चलते पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है।