जयपुर में महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर साढ़े सात लाख का जुर्माना वसूला

पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसाऱ कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है;

Update: 2021-04-21 22:44 GMT

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 4917 मामलों में कार्यवाही करते हुए सात लाख 52 हजार चार सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 25 वाहनों पर कार्यवाही की गई।

पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसाऱ कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 567 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा दो लाख 83 हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।

इसी प्रकार दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर 26 कार्यवाही कर 13000 रूपये का जुर्माना वसूला गया तथा सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर 235 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 47 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।

सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 4089 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर चार लाख आठ हजार नौ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।

रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 46 हजार 472 मामलों में कार्यवाही की जाकर तीन करोड़ 19 लाख 49 हजार 500 रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

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