चिटफण्ड संशोधन विधेयक पर संसद की लगी मुहर

चिटफण्ड घोटालों पर अंकुश लगाने और छोटे निवेशकों की रक्षा के लिए चिटफण्ड संशोधन विधेयक 2019 पर आज संसद की मुहर लग गई;

Update: 2019-11-28 17:27 GMT

नयी दिल्ली। चिटफण्ड घोटालों पर अंकुश लगाने और छोटे निवेशकों की रक्षा के लिए चिटफण्ड संशोधन विधेयक 2019 पर आज संसद की मुहर लग गई।

राज्यसभा ने चिटफण्ड कानून 1982 में संशोधन लेनेवाले इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने दो दिन पहले शुरू हुई बहस के बाद आज करीब एक घण्टे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे एवं गरीब निवेशकों को ध्यान में रखते हुए समावेशी वित्तीय व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है।

इस विधेयक में व्यक्तिगत निवेशकों को एक लाख रुपये से बढ़ा कर तीन लाख रुपये तक राशि जमा करने का प्रावधान बनाया गया है जबकि कम्पनियों को तेरह लाख से बढ़ाकर 18 लाख रुपए की राशि जमा करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फोरमैन का कमीशन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले चर्चा में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के मनोझ झा, कुमार केलकर और भाजपा के शिव प्रसाद शुक्ल अनिल अग्रवाल, जी वी एल नृसिंम्हा राव आदि ने भाग लिया।

 

Full View

Tags:    

Similar News