पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की याचिका पर नेब से मांगा जवाब

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका की सुनवाई;

Update: 2019-03-19 17:55 GMT

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका की सुनवाई करते हुये इस संबंध में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) से जवाब मांगा है। 

 शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। 

जियो न्यूज की खबर के अनुसार मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने नेब को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है। तीन सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति सज्जाद अली शाह और न्यायमूर्ति याहया अफरीदी शामिल थे। 

पीठ के समक्ष नवाज की पांच मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अदालत को पूर्व प्रधानमंत्री की सभी मेडिकल रिपोर्टों का अध्ययन करेगा।  शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के न्यायालय को यह बताने पर कि पूर्व प्रधानमंत्री का उपचार कर रहे डाक्टर डेविड लाॅरेंस लंदन में हैं, इस पर मुख्य न्यायाधीश खोसा ने कहा “हम यह जानते हैं कि नवाज का इलाज लंदन में हुआ था। ”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि  शरीफ की लंदन की मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान में डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं कराई गई है इसलिए न्यायालय इस्लामाबाद में पीआईएमएस में हुई उनकी जांच की रिपोर्टों की समीक्षा करेगी। 

इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी । गौरतलब है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी

 

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