अपोलो अस्पताल को जयललिता के रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपोलो अस्पताल को तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे.जयललिता के रक्त के नमूने पर गुरुवार तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है;

Update: 2018-04-25 21:23 GMT

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपोलो अस्पताल को तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे.जयललिता के रक्त के नमूने पर गुरुवार तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश एस. अमृता द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अमृता जयललिता की बेटी होने का दावा करती हैं।

मामले में अगली सुनवाई 4 जून को निर्धारित की गई है। जयललिता को 22 सितंबर, 2016 को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी मौत उसी साल 5 दिसंबर को हुई।

अमृता ने उच्च न्यायालय से डीएनए जांच के आदेश के लिए संपर्क किया है, जिससे यह साबित हो सके कि वह जयललिता की बेटी है।

अदालत ने अस्पताल से जयललिता के रक्त के नमूने की बात पूछते हुए उन्हें एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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