बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी के विरुद्घ देशद्रोह, मारपीट व धमकी देने का मुकदमा रामजन्मभूमि थाने में दर्ज होगा;

Update: 2019-09-17 23:43 GMT

फैजाबाद। बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी के विरुद्घ देशद्रोह, मारपीट व धमकी देने का मुकदमा रामजन्मभूमि थाने में दर्ज होगा। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी (द्वितीय) देवेंद्र प्रताप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर बताने वाली वर्तिका सिंह की याचिका पर मंगलवार को दिया। अदालत ने थाना राम जन्मभूमि को आदेश दिया है कि तीन दिन के अंदर मामला दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराया जाए। इकबाल और वर्तिका विवाद पर फैसला सुनने के लिए मंगलवार को अदालत खचाखच भरी हुई थी। अलबत्ता, वर्तिका वहां नहीं थीं। उनके अधिवक्ता रामशंकर त्रिपाठी व पवन तिवारी ने बताया कि "कोर्ट के आदेश पर यह क्रास प्राथमिकी होगी। वर्तिका सिंह ने इंकबाल अंसारी व उनके परिवार की तीन महिलाओं व एक लड़के के विरुद्घ आरोप लगाया है।"

ज्ञात हो कि तीन सितंबर को वर्तिका अपने ममेरे भाई प्रभुदयाल सिंह के साथ अयोध्या पहुंची थीं। उन्होंने कुछ संतों से राममंदिर निर्माण के बारे में चर्चा की। किसी ने इकबाल अंसारी से मिलने की सलाह दी। अपराह्न् करीब एक बजे वह इकबाल अंसारी के घर पहुंचीं।

अंसारी ने वर्तिका पर कथित हाथापाई का आरोप लगा कर उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने वर्तिका सिंह को कस्टडी में लेकर चार घंटे बिठाए रखा और लखनऊ भेजा था। वर्तिका सिंह की तरफ से उच्चतम न्यायालय की वकील संगीता सिंह ने पैरवी की। संगीता सिंह ने कहा कि अंसारी ने वर्तिका पर फर्जी आरोप में मामला दर्ज करा कर उन्हें उत्पीड़ित किया और साथ ही वर्तिका के साथ बातचीत में देश के खिलाफ कई बातें कही।

वकील संगीता सिंह ने कहा, "वर्तिका की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, इसलिए धारा 156(3) के तहत याचिका जेएम (द्वितीय) की अदालत में दायर की गई थी, जिसपर अदालत ने अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।"

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