लाभ पद मामले में अगली सुनवाई तक उप चुनाव की अधिसूचना जारी न हो: दिल्ली हाई कोर्ट

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि ‘लाभ का पद’ मामले में अयोग्य ठहराये गये आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए अगली सुनवाई तक उप चुनाव की अधिसूचना जारी न की जाए;

Update: 2018-01-24 16:23 GMT

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि ‘लाभ का पद’ मामले में अयोग्य ठहराये गये आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए अगली सुनवाई तक उप चुनाव की अधिसूचना जारी न की जाए।

न्यायालय ने विधायकों की तरफ से इस मामले में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए में अगली सुनवाई तक उप चुनावों की घोषणा नहीं की जाए। याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को की जायेगी। न्यायालय ने चुनाव आयोग समेत इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को जवाब देने को कहा है। 

गौरतलब है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 20 विधायकों को लाभ पद मामले में अयोग्य ठहराया था। राष्ट्रपति के फैसले को चुनाैती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका दायर की गयी थी। 

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