बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान

बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई;

Update: 2021-08-25 07:44 GMT

पटना। बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव 11 चरण में संपन्न कराए जाएंगें।

बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छह पदों, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा।

इस बार ईवीएम के अलावे बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा। चार पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में इवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पदों के लिए अलग-अलग चुनाव चिह्न् आवंटित किए जाएंगे।

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि, पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी।

प्रत्याशी अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको सात दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं।

इस चुनाव में पहले चरण के लिए 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 29 सितंबर को दूसरे चरण का तथा आठ अक्टूबर को तीसरे, 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 24 अक्टूबर को पांचवें, तीन नवंबर को छठे, 15 नवंबर को सातवें तथा 24 नवंबर को आठवें चरण का मतदान होगा।

इसी तरह 29 नवंबर को नौवें चरण, आठ दिसंबर को दसवें और 12 दिसंबर को 11 वें तथ अंतिम चरण के मतदान कराए जाएंगें। बाढ़ क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे।

उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्ष 2016 में गठित त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरियां जून महीने में भंग कर दी गई हैं। जून के पहले कोरोना के कारण चुनाव कराना संभव नहीं था। जून के बाद पंचायत चुनाव तक पंचायत परामर्शी समिति काम कर रही है।
 

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