भर्ती मामले में सचिव व नारायणपुर कलेक्टर को नोटिस

27 सितम्बर 2016 को कलेक्टर नारायणपुर द्वारा जिले में सहायक गे्रड-03 के रिक्त 03 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया;

Update: 2017-08-28 17:09 GMT

बिलासपुर। 27 सितम्बर 2016 को कलेक्टर नारायणपुर द्वारा जिले में सहायक गे्रड-03 के रिक्त 03 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। उक्त भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग से मुक्त-01, महिला-01 एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु 01 पद आरिक्षत थे। 

उक्त भर्ती परीक्षा में तीरथबती कड़ियाम भी शामिल हुई परंतु कलेक्टर, नारायणपुर द्वारा आरक्षण नियम का गलत तरीके से पालन कर उन्हें चयन से वंचित किये जाने से क्षुब्ध होकर तीरथबती कड़ियाम द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है उक्त भर्ती परीक्षा में संगीता भारद्वाज सबसे अधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर चयनित हुई। 

छ.ग.सिविल सेवा आरक्षण नियम के तहत जो उम्मीदवार मेरिट में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है उस उम्मीदवार का चयन उस वर्ग के मुक्त कोटे में किया जाता है जबकि संगीता भारद्वाज द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद भी उसका चयन मुक्त कोटे में ना कर अनुसूचित जनजाति, महिला हेतु आरक्षित पद पर कर दिया गया। चूंकि याचिकाकर्ता तीरथबती कड़ियाम महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर थी। 

अत: वे अनुसूचित जनताति, महिला हेतु आरक्षित सीट पर चयन की पात्र थी। जबकि अनुसूचित जनजाति, महिला सीट पर संगीता भारद्वाज का चयन किये जाने से याचिकाकर्ता चयन से वंचित रह गई।  उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त याचिका को स्वीकार कर सचिव राजस्व विभाग एवं कलेक्टर, नारायणपुर को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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