बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क बंद

बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने मंगलवार को पाबंदियां लागू करने की घोषणा कर दी;

Update: 2022-01-05 03:06 GMT

पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने मंगलवार को पाबंदियां लागू करने की घोषणा कर दी। आपदा प्रबंधन समूह की मंगलवार को हुई बैठक में राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का समय रात आठ बजे तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावे राज्य में प्री स्कूल से आठवीं कक्षा (वर्ग) तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यहां ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त नौवीं तथा उच्चतर शिक्षा के विद्यालय तथा अन्य संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षा के विषय में स्वयं निर्णय ले सकेंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि वैवाहिक समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। वैवाहिक समारोहों की सूचना तीन दिन पूर्व प्रशासन को देनी होगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें अब रात आठ बजे तक ही खुली रह सकेंगी। सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल पूर्णत: बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे आदि में क्षमता से 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा।

आदेश के मुताबिक, सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद कर दिया गया है।

यह आदेश 6 से 21 जनवरी तक लागू रहेगा।

Full View

Tags:    

Similar News