एनजीटी ने एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों पर प्रदूषण निकाय से जवाब मांगा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और परिवहन विभाग से एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) से निपटने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर जवाब मांगा है

Update: 2020-03-25 23:47 GMT

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और परिवहन विभाग से एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) से निपटने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। एंड-ऑफ-लाइफ वाहन वे होते हैं जो आमतौर पर गाड़ी की अवधि या दुर्घटना के कारण कचरे के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की एक बेंच सोसाइटी फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल एंड एनवायरनमेंट (एसएएफई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि ईएलवी का दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में निपटान और परिमार्जन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है।

ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया, "उपरोक्त पर विचार करने के लिए, आयुक्त परिवहन विभाग, दिल्ली और डीपीसीसी से संयुक्त रूप से इस मामले में तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट की जरूरत है।"

ट्रिब्यूनल ने एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी और मामले को 22 मई को आगे के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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