एनजीटी ने ऑड-ईवन मामले में दिल्ली सरकार को दिया झटका

  राजधानी में खतरनाक प्रदूषण को नियंत्रित करने की मुहिम में वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने के मामले में दिल्ली सरकार को आज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बड़ा झटका दिया। ;

Update: 2017-12-15 18:24 GMT

नयी दिल्ली।  राजधानी में खतरनाक प्रदूषण को नियंत्रित करने की मुहिम में वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने के मामले में दिल्ली सरकार को आज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बड़ा झटका दिया। 

एनजीटी ने योजना के दौरान दुपहिया वाहनों को छूट दिए जाने के लिए सरकार की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि ऑड-ईवन योजना के तहत किसी भी प्रकार की छूट देने से राजधानी की दूषित हवा को बेहतर बनाने का मकसद ही धरा रह जायेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में 60 लाख से अधिक दुपहिया हैं। इनमें बड़ी संख्या में दुपहिया बहुत पुराने हैं और उनसे निकलने वाला धुआं उत्सर्जन की तय मात्रा की तुलना में कहीं अधिक है। 

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि दुपहिया से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसे देखते हुए ऑड-ईवन लागू करने के दौरान दुपहिया को छूट देने से प्रदूषण को नियत्रिंत करने का सारा मकसद ही धरा रह जायेगा। एनजीटी के इस निर्देश के बाद अब ऑड-ईवन योजना के तहत दुपहिया भी चौपहिया वाहनों की तरह ही सड़कों पर चल सकेंगे।
दिल्ली परिवहन निगम(डीटीसी) को बस बेड़ा बनाने का निर्देश देते हुए एनजीटी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाए। 

दिल्ली सरकार ऑड-ईवन योजना को पिछले साल दो बार लागू कर चुकी है। वह इस वर्ष भी इसे लागू करना चाहती थी लेकिन एनजीटी के छूट देने से मना करने पर घोषणा के बाद शुरू नहीं की गई थी।
 

Tags:    

Similar News