नवरूना हत्याकांड : जांच के लिए सीबीआई को तीन माह की और मोहलत

उच्चतम न्यायालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए बहुचर्चित नवरूना हत्याकांड की जांच पूरी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तीन महीने की और मोहलत दे दी है।;

Update: 2020-06-01 16:36 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए बहुचर्चित नवरूना हत्याकांड की जांच पूरी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तीन महीने की और मोहलत दे दी है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने सोमवार को सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद जांच एजेंसी को तीन महीने की और मोहलत प्रदान कर दी। न्यायालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच पूरी करने के लिए दसवीं बार मोहलत बढ़ाई है।

याचिकाकर्ता अभिषेक रंजन ने अपने वकील के हवाले से बताया कि सीबीआई ने कोरोना वायरस महामारी के कारण जांच के काम में विलंब होने की दलील देते हुए कुछ और मोहलत दिये जाने का न्यायालय से अनुरोध किया। इसके बाद खंडपीठ ने सीबीआई को तीन माह का समय दिया।

‘स्टूडेंटस फोरम फॉर सेव नवरूना’ की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 25 नवम्बर 2013 को सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। जिसके बाद जांच एजेंसी ने 14 फरवरी 2014 को इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा संभाला था। दो साल की जांच के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अभिषेक ने मार्च 2016 में अवमानना याचिका दायर की थी।

न्यायालय ने मई 2016 में हुई सुनवाई के बाद सीबीआई को छह माह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। चार साल के भीतर जांच एजेंसी को दसवीं बार मोहलत मिली है।
 

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