यूपी विधान परिषद चुनाव: 23 अक्टूबर को मतदान के लिए पात्र कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव में मतदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। प्रदेश के 11 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में राज्य शासन ने मतदान के दिन मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र कर्मचारियों को यह सुविधा अनुमन्य की है।;

Update: 2026-10-13 15:08 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव में मतदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। प्रदेश के 11 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में राज्य शासन ने मतदान के दिन मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र कर्मचारियों को यह सुविधा अनुमन्य की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि विधान परिषद के पांच खंड स्नातक और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी शामिल हैं। वहीं, खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद में मतदान होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में पात्र मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और संबंधित खंड स्नातक अथवा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रमाणिक (बोनाफाइड) मतदाता हैं, उन्हें 23 अक्टूबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।


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