मणिपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार मोइरंगथेम आनंद सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को जारी किया नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा मामले में अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोप में गिरफ्तार मोइरंगथेम आनंद सिंह की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है;

Update: 2025-09-16 07:43 GMT

मणिपुर हिंसा मामले में एनआईए को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा मामले में अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोप में गिरफ्तार मोइरंगथेम आनंद सिंह की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने संबंधित मुकदमे की स्थिति जानने के लिए एनआईए से जवाब मांगा है। पीठ की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है, "केवल मुकदमे की स्थिति जानने के लिए नोटिस जारी करें।"

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है। याचिकाकर्ता पिछले दो साल से जेल में बंद है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सह-आरोपी को जमानत मिल गई है, लेकिन इस आधार पर अदालत सहमत नहीं हुई।

याचिकाकर्ता पर म्यांमार स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा मणिपुर में जातीय हिंसा का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ "युद्ध छेड़ने" की साजिश रचने के आरोप है।

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