16 जिलों में 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत

मध्यप्रदेश में मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 09 सितंबर नेशनल लोक अदालत लगाई जायेगी;

Update: 2017-09-07 17:51 GMT

भोपाल।  मध्यप्रदेश में मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 09 सितंबर नेशनल लोक अदालत लगाई जायेगी।इसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निपटाए जाएंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135ए 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवंअनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्ताेंं का मसौदा जारी कर दिया गया है।

कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैंतथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 5 किलोवॉट तक के, गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।

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