मध्यप्रदेश: दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस साल की सजा
भिण्ड में अदालत ने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष साबित होने पर 10 साल के कारावास और 9 हजार रूपयें के जुर्माने की सजा सुनाई है
भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड में अदालत ने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष साबित होने पर 10 साल के कारावास और 9 हजार रूपयें के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार भिंड जिले के ऊमरी थाने के चरी कनावर गांव की निवासी नाबालिग किशोरी 8 अक्टूबर 2017 को अपनी मां के साथ आंगन में सो रही थी। वह रात में प्रसाधन के गई थी उसी समय पडोस में रहने वाला शिवबहादुर सिंह भदौरिया वहां आ गया।
उसने नाबालिग को छत पर बुलाया। नाबालिग के छत पर पहुंचने पर आरोपी उसे बंधक बनाकर जंगल में ले गया। आरोपी ने उसके साथ 9 अक्टूबर को दुष्कर्म किया। इस बीच परिजनों ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस और परिजनों ने उसे 10 अक्टूबर की रात में आरोपी से छुडाया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और पोस्को एक्ट में केस दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। यहां जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता गोयल ने सुनवाई के दौरान आरोपी का दोष साबित होने पर कल उसे 10 साल की कैद और नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।