मध्यप्रदेश : उप निरीक्षक को रिश्वत के मामले में तीन वर्ष की सजा
मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में पकडे गए एक पुलिस उप निरीक्षक को दोषी ठहराए जाने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई;
By : एजेंसी
Update: 2018-10-26 12:44 GMT
बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में पकडे गए एक पुलिस उप निरीक्षक को दोषी ठहराए जाने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ ने कल इस मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए उप निरीक्षक थान सिंह डावर के इस सज से दंडित किया। आरोपी थान सिंह को लोकायुक्त पुलिस ने साठ हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा था।
अभियोजन के अनुसार पुलिस चौकी जुलवानिया में उपनिरीक्षक चौकी प्रभारी के पद पर रहते हुए थानसिंह डावर ने आवेदक सबनूर मंसूरी से आवेदक के विरुद्ध हुई कार्यवाही में वाहन को राजसात करने एवं आरोपी को जल्द न्यायालय में प्रस्तुत करने के एवज में साठ हजार रुपए की रिश्वत लिया था।