विधायक प्रदीप यादव को मिली ज़मानत    

 झारखंड में गोड्डा की सत्र अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के एक मामले विधायक प्रदीप यादव को आज जमानत दे दी;

Update: 2017-06-10 16:49 GMT

गोड्डा। झारखंड में गोड्डा की सत्र अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के एक मामले विधायक प्रदीप यादव को आज जमानत दे दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमा शंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने दुमका जेल में न्यायिक हिरासत में बंद पोडैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की आेर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली ।

 यादव पर अदानी पावर प्लांट के विरोध में गया घाट में 16 अप्रैल से अनशन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में 22 अप्रैल को धरना स्थल से विधायक श्री यादव गिरफ्तार किए गए थे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बढ़िया हॉट थाना कांड संख्या 54/17 में उन्हें पूर्व में जमानत दी थी। वहीं, पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 52/17 में भी न्यायालय ने 7000 रुपये के दो मुचलके पर जमानत प्रदान की है। विधायक यादव को अभी भी पोडैयाहाट थाना कांड संख्या 56/17 एवं 57/17 एवं मुसाफिर थाना कांड संख्या में 37 /17 में जमानत नहीं मिली है।
 

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