नाबालिग से दुष्कर्म,हत्या मामले में युवक को मृत्यु की सजा
ओडिशा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में एक युवक को आज मौत की सजा;
जगतसिंहपुर। ओडिशा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में एक युवक को आज मौत की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) विशेष अदालत की न्यायाधीश
मून रानी मिश्रा ने इस मामले के मुख्य आरोपी कालिया माना उर्फ नाबा को मृत्यु की सजा सुनायी है। उस पर मार्च 2018 में ईरासमा थाना के गधारिशपुर गांव की नौ वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के बाद हत्या करने का आरोप है।
पीड़िता के परिजनों समेत सभी ग्रामीणों तथा स्थानीय लोगों ने आरोपी को मृत्यु की सजा सुनाये जाने पर इसका स्वागत करते हुए इस पर संतोष जताया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में 20 मार्च की शाम उक्त लड़की के अपने घर से गायब होने का मामला सामने आया था। परिजनों ने व्यापक तलाश अभियान शुरू किया लेकिन लड़की का पता नहीं चल सका था।
उस लड़की का शव 21 मार्च को तपन गयान के काजू के खेत से मिला। जब गांव के अन्य लोग और पीड़िता के परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लड़की के शरीर पर घाव तथा यौन शोषण के निशान पाये गये।
पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 302 तथा पोक्सो की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया था।