मध्यप्रदेश :पटवारी को पांच वर्ष की सजा

मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने रिश्वत के एक मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए एक पटवारी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई;

Update: 2018-12-27 11:57 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने रिश्वत के एक मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए एक पटवारी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एडीपीओ) इंद्रेश प्रधान ने आज बताया कि अमित शर्मा निवासी माहौर मोहल्ला मालनपुर ने जमीन खरीदी थी, जिसका नामांतरण कराने के लिए उन्होंने गोहद तहसील में आवेदन किया था। इस पर मालनपुर के तत्कालीन हल्का के प्रभारी पटवारी उदय सिंह नरवरिया ने उनसे रिश्वत की मांग की। इसके बाद अमित ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की, जिसके बाद 21 मई 2015 को लोकायुक्त रिश्वत लेते पकडा था।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार कल इस मामले की विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई की गयी, जिसमें आरोपी पटवारी उदय सिंह को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गयी।
 

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