मध्यप्रदेश :देवरानी की हत्या के मामले में जेठानी को सात वर्ष की सजा

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसकी जेठानी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी;

Update: 2018-12-02 12:04 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसकी जेठानी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार 17 सितंबर 2016 को प्रियंका ने घर में केरोसिन छिडककर आग लगा ली थी। बताया गया है कि प्रियंका को जेठानी रुचि प्रताड़ित करती थी।

उसे मरने के लिए उकसाती थी। जेठानी की प्रताडना से तंग आकर प्रियंका ने केरोसिन छिडककर खुद को आग लगा ली थी। प्रियंका को बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी 23 सितंबर 2016 की रात को मौत हो गई थी।

अपर सत्र न्यायाधीश ने कल इस मामले की सुनवाई में रुचि भदौरिया निवासी ग्राम भदाकुर को दोषी पाए जाने पर सात वर्ष के कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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