मध्यप्रदेश  : परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले चार आरोपियों को तीन साल की सजा

मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई;

Update: 2018-08-05 11:42 GMT

भिण्ड । मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार 2 मार्च 2016 को दीनदयाल डंगरौलिया डीएड कॉलेज लाडमपुरा के केंद्राध्यक्ष एआर सखवार ने बरोही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में उनके केंद्र के कक्ष क्रमांक 111 में हरि सिंह के स्थान पर शिवानी, दीपक तोमर के स्थान पर रवि शर्मा परीक्षा दे रहे है।

पुलिस ने इस मामले में मुरैना जिले के ग्राम पाल निवासी हरिसिंह, दीपक सिंह, रवि सिंह तोमर, रवि शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज चालान न्यायालय में पेश किया था।तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश धनराज दुबेला ने कल यह सजा सुनाई है। 

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