बरेली में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला मुकदमा

राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कल ही लागू हुये लव जिहाद का नया कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बरेली जिले के देवरनियां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है;

Update: 2020-11-30 01:38 GMT

बरेली। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कल ही लागू हुए लव जिहाद का नया कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बरेली जिले के देवरनियां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे धर्म का युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह करना चाहता था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने आज कहा कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम उत्तर प्रदेश 2020 के तहत जिले के देवरनियां थाने पर प्राप्त तहरीर में अंकित ने कहा है कि गांव में रहने वाला युवक उवैश अहमद द्वारा टीका राम की बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इसी आधार पर धारा 504 /506 भा दवि व 3 /5 "विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम उत्तर प्रदेश 2020 बनाम उवैश अहमद मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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