लोकपाल चयन समिति की बैठक 1 मार्च को : केंद्र

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की बैठक 1 मार्च को प्रस्तावित है;

Update: 2018-02-24 00:44 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की बैठक 1 मार्च को प्रस्तावित है। महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल के अनुसार, "समिति में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और जाने माने कानूनविद होंगे।"

कानूनविदों को चयन समिति के सुझाव पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

वेणुगोपाल ने यह जानकारी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ को दी। पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) सचिव से लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए।

एक एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डोओपीटी सचिव को पांच मार्च तक यह शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को मुकर्रर कर दी।

महान्यायवादी ने एनजीओ की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को समिति की प्रस्तावित बैठक के बारे में सूचित किया।

एनजीओ ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 27 अप्रैल 2017 को दिए गए आदेश को सरकार द्वारा नहीं मानने को आधार बनाकर अवमानना याचिका दाखिल की थी।

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