ओडिशा में बढ़ा लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू 16 जुलाई तक लागू

ओडिशा सरकार ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बुधवार को राज्य में आंशिक लॉकडाउन को ए और बी श्रेणी के जिलों में कुछ और छूट के साथ बढ़ाया;

Update: 2021-06-30 18:19 GMT

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बुधवार को राज्य में आंशिक लॉकडाउन को ए और बी श्रेणी के जिलों में कुछ और छूट के साथ बढ़ाया और राज्य में रात्रि कर्फ्यू को 16 जुलाई तक लागू किया है।

राज्य के मुख्य सचिव एस सी महापात्रा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के तीन और जिले ढेंकनाल , क्योंझर और अंगुल को ए वर्ग में शामिल किया गया है और इसके साथ ही राज्य में ए श्रेणी वाले जिलों की संख्या 20 हो गयी है जहां शॉपिंग मॉल, पार्लर और स्पा को छोड़कर सभी दुकानों को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।
राज्य में बी श्रेणी के 10 जिले शामिल हैं जिनमें नयागढ, पुरी, खोरधा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाडा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज शामिल हैं, जहां कोरोना संक्रमण दर पांच फीसदी से अधिक है। इन जिलों में सप्ताहांत के दिनों को छोड़कर शॉपिंग मॉल, पार्लर और स्पा को छोड़कर सभी दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।

महापात्रा ने कहा सरकार ने ए श्रेणी के तहत आने वाले सभी 20 जिलाें में सप्ताहांत बंद को समाप्त करने का फैसला किया है, जबकि यह बी श्रेणी के जिलों में जारी रहेगा।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू शाम छह बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुल संक्रमण दर और जिलों में सक्रिय मामलों को देखते हुए सरकार राज्य में धीरे-धीरे अनलॉक प्रक्रिया शुरू करेगी।

महापात्र ने कहा कि ए श्रेणी के जिलों में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा, टैक्सी और ऑटोरिक्शा, आउटडोर और इनडोर शूटिंग, साप्ताहिक हाट और दैनिक बाजार और सैलून को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति दी है। बी श्रेणी के जिलों में हालांकि सप्ताहांत बंद जारी रहेगा। साप्ताहिक और दैनिक बाजार बंद रहेंगे और सार्वजनिक वाहन सेवा की अनुमति नहीं होगी। बी श्रेणी के जिलों में सिर्फ आउटडोर शूटिंग की इजाजत होगी और दोपहर दो बजे तक सभी दुकानें बंद करनी होंगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि छूट के समय में कुछ सुविधाओं के साथ पूरे राज्य में सड़क किनारे विक्रेताओं और भोजनालयों को संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक सभाओं, मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों में आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे राज्य में सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।

महापात्र ने कहा कि विवाह, जन्मदिन, अंतिम संस्कार और अन्य सामाजिक कार्यों पर पहले की तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा और कार्यक्रम स्थल पर मेहमानों या आमंत्रितों को कोई भोजन नहीं परोसा जाएगा।

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