उज्जैन जिले में अपहरण कर फिरौती मांगने के चार दोषियों को उम्रकैद

मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा की एक अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण करने वाले चार अभियुक्तों को आजीवन कारवास;

Update: 2019-07-31 15:51 GMT

उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा की एक अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण करने वाले चार अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा सुनायी है।

न्यायाधीश विक्रम सिंह बुले ने फिरौती और अपहरण के मामले में दोषी पाए जाने पर कल टीनू, जाफर खॉ, अंसार खॉ और याकूब खॉ को आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन के मुताबिक जिले के बिरलाग्राम के गोपाल और रामा का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया था।

गोपाल के भाई कमल चौधरी ने चार अज्ञात बदमाशो के खिलाफ 25 हजार रुपयें की फिरौती मांगने एवं जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज कराया था।

जांच में पुलिस ने कुल 11 आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसमें सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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