व्यापारियों के लिए गुमाश्ता लाईसेंस जरूरी
राजिम ! जिले के नगरीय निकायों में गुमाश्ता एक्ट लागू हुए 40 दिन बीत गए हैं लेकिन गुमाश्ता लाईसेंस बनाने अधिकांश व्यापारियों ने कोई खास रूचि नही दिखाई है।;
राजिम ! जिले के नगरीय निकायों में गुमाश्ता एक्ट लागू हुए 40 दिन बीत गए हैं लेकिन गुमाश्ता लाईसेंस बनाने अधिकांश व्यापारियों ने कोई खास रूचि नही दिखाई है। लाईसेंस नही बनाने वाले ऐसे व्यापारियों के खिलाफ अब अधिकारी सख्त मूड अपनाने की तैयारी में है। छोटे-बड़े जिन व्यापारियों को गुमाश्ता नियम का पालन करना है उनके लिए अब लाईसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। कई ऐसे बड़े व्यापारी भी हैं जो गुमाश्ता लाईसेंस से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं उनके लिए अधिकारी गण विशेष प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे व्यापारियों की दुकानों में कभी भी वे छापेमार कार्यवाही कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि शासन के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद नगर पंचायत राजिम के अधिकारी, तहसीलदार, सीएमओ, राजस्व, व श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने डोर टू डोर जाकर दुकानदारों को गुमाश्ता लाईसेंस बनवाने व कैशलेस सिस्टम से जुडऩे प्रेरित करते हुए फॉर्म बांटा था लेकिन अब तक अधिकांश दुकानदारों ने लाईसेंस बनाने के लिए नगर पंचायत में आवेदन ही जमा नहीं किया है। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासन के निर्देश को व्यापारियों ने हवा में ही उड़ाकर रख दिया हो। ज्ञात हो कि नगर पंचायत राजिम, फिंगेश्वर, गरियाबंद और छुरा जैसे नगरों में गुमाश्ता एक्ट पिछले महीने से ही लागू हो चुका है। शासन के निर्देश मिलने के बाद अधिकारियों ने नगरीय निकाय के प्रतिष्ठान-दुकान चाहे वह सब्जी वाला हो, पान ठेला या फिर कोई राशन, मुर्गा-मटन बिक्री करने वाले, ज्वेलरी, किराना, फैंसी स्टोर्स वाले ही क्यों न हो। इसतरह से व्यापार करने वाले हरेक छोटे-बड़े व्यापारियों को समझाईश दी गई थी कि गुमाश्ता लाईसेंस बनाना अनिवार्य हो चुका है। मगर अधिकांश व्यापारियों ने अधिकारियों के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए पालन करना उचित नही समझा। नगर पंचायत राजिम सीमा के 3 किमी के दायरे तक व्यापार करने वाले दुकानों की बात करें तो यहां कुल 520 ऐसी दुकानें है जिन्हें गुमाश्ता नियम का पालन करना जरूरी है। इनमें से 175 ऐसे व्यापारी हैं जिन्होने शासन के सख्त निर्देश का पालन करते हुए गुमाश्ता लाईसेंस बनाने रूचि दिखाते हुए आवेदन किया। जानकारी के मुताबिक राजिम शहर के 31 दुकानों से प्राप्त आवेदन ऐसे थे जो त्रुटियों के चलते निरस्त किए गए हैं। वहीं 101 व्यापारियों के आवेदन स्वीकृत होने के बाद उनका लाईसेंस बनाया जा चुका है।
स्वाईप मशीन के लिए भी गुमाश्ता लाईसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन व्यापारियों के गुमाश्ता लाईसेंस अब तक नही बने हैं ऐसे लोग नगरपालिका, नगर पंचायत, च्वाईस सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिससे व्यापारियों के लाईसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ताकि जल्द से जल्द वे कैशलेस व्यापार शुरू कर सके। वहीं दूसरी ओर स्वाईप मशीन के लिए लैंडलाईन कनेक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही बैंक में करेंट अकाउंट का होना भी जरूरी है। वहीं करेंट अकाउंट खोलने के लिए पेन कार्डध्दुकान का टिन नंबरध्आधार कार्ड की जरूरत होगी। जिन कारोबारियों के पास टिन नंबर नही है वे गुमाश्ता लाईसेंस के माध्यम से अपना करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ताकि व्यापारी स्वाईप मशीन रखने अप्लाई कर सके।
राजिम शहर में कुल 520 दुकानदारों के गुमाश्ता लाईसेंस बनाए जाने हैं। इनमें से 101 के लाईसेंस स्वीकृत किए जा चुके हैं। कई ऐसे बड़े व्यापारी भी शामिल हैं जो लाईसेंस बनाने में दिलचस्पी नही ले रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में जाकर छापामार कार्यवाही की जाएगी।
- आजाद हुसैन
ऱाजस्व निरीक्षक, नपं, राजिम