2011 से फरार महिला को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई थी सजा
सीबीआई ने लाखों रुपए के हेराफेरी मामले में एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया था;
नई दिल्ली। सीबीआई ने लाखों रुपए के हेराफेरी मामले में एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के आधार पर कोर्ट ने महिला को सजा सुनाई, लेकिन महिला फरार रही। कोर्ट ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह फरार चलती रही। अब सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया है।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने शुक्रवार को केरल के वायनाड जिले के पुलपल्ली सब-पोस्ट ऑफिस की पूर्व सब-पोस्ट मास्टर जयश्री राजकुमार को गिरफ्तार किया। कोर्ट द्वारा 2.73 लाख रुपए की हेराफेरी के लिए दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भी वह गिरफ्तारी से बच रही थी।
सीबीआई ने 22 सितंबर 2003 को जयश्री राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी ने 28 मई 2002 से 26 मार्च 2003 के दौरान पुलपल्ली सब-पोस्ट ऑफिस, वायनाड में सब-पोस्ट मास्टर के तौर पर काम करते हुए 2,73,318 रुपए की रकम की हेराफेरी कर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, जो उसे उसकी आधिकारिक हैसियत में सौंपा गया था।
जांच पूरी होने पर सीबीआई ने 6 फरवरी 2004 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपी को दोषी ठहराया गया और सीबीआई, एर्नाकुलम के स्पेशल जज-II की कोर्ट ने 25 जुलाई 2011 के फैसले में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
केरल हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील को हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 के फैसले में खारिज कर दिया और सजा को 18 महीने तथा जुर्माने को 1.50 लाख रुपए करते हुए संशोधित किया। हाई कोर्ट ने आरोपी को दी गई जमानत निरस्त कर दी और स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया।
हालांकि, आरोपी ने कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया और गिरफ्तारी से बचती रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। कड़ी कोशिशों के बाद सीबीआई आरोपी का पता लगा सकी और उसे शुक्रवार को मलप्पुरम जिले के कुट्टीपुरम से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई, एर्नाकुलम की स्पेशल जज-II की कोर्ट में पेश किया गया और सजा काटने के लिए उसे सेंट्रल जेल, त्रिशूर भेज दिया गया है।