केरल : सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीजे जोसेफ की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया;

Update: 2021-03-16 01:32 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीजे जोसेफ की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें आयोग ने जोस के. मणि गुट को आधिकारिक तौर पर केरल कांग्रेस-मणि के रूप में मान्यता देने और इसे पार्टी का प्रतीक आवंटित करने की बात कही थी। जोसेफ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा।

जोसेफ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि मणि के धड़े को असली केरल कांग्रेस-मणि के रूप में मान्यता देने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई ठोस आधार नहीं था।
 

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