केरल हाईकोर्ट ने रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोच्चि की रहने वाली फातिमा बीएसएनएल की कर्मचारी रह चुकी हैं;

Update: 2020-07-25 02:25 GMT

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोच्चि की रहने वाली फातिमा बीएसएनएल की कर्मचारी रह चुकी हैं। अक्टूबर, 2018 में सबरीमला मंदिर में पूजा करने की जिद पर अड़ जाने के कारण वह सुर्खियों में आई थीं।

फातिमा के खिलाफ दो अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं। मामले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किए जाने के बाद दर्ज कराए गए थे। इस वीडियो में फातिमा अपने मासूम बेटे और बेटी के साथ अर्धनग्न बदन पर पेंटिंग करवाती देखी गई थीं।

उन्होंने हैशटैग 'बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स' का उपयोग करते हुए लिखा था : "किसी बच्चे ने अपनी मां को अर्धनग्न नहीं देखा है ..।"

अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पुलिस को मामले की जांच का आदेश दिया।

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