केरल : अदालत ने महिला न्यायाधीश नियुक्त करने वाली याचिका स्वीकारी

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेत्री अपहरण मामले में महिला न्यायाधीश नियुक्त करने की याचिका स्वीकार कर ली। इस मामले में सुपरस्टार दिलीप आरोपी हैं;

Update: 2019-02-26 05:35 GMT

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेत्री अपहरण मामले में महिला न्यायाधीश नियुक्त करने की याचिका स्वीकार कर ली। इस मामले में सुपरस्टार दिलीप आरोपी हैं। अभिनेत्री की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामलों की विशेष अदालत की न्यायाधीश हनी वर्गीज को चुना। 

अभिनेत्री ने मामले की सुनवाई के लिए महिला न्यायाधीश नियुक्त करने की मांग की थी।

अदालत ने सुनवाई को नौ महीनों के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने सोमवार को अभिनेत्री की याचिका पर सुनवाई में उन्हें पार्टी बनाने की मांग करने वाली दिलीप की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके अलावा अदालत ने मुख्य आरोपी पुलसार सुनी की महिला न्यायाधीश के खिलाफ याचिका को भी खारिज कर दिया था।

युवा अभिनेत्री को कथित रूप से 17 फरवरी 2017 को उस वक्त अगवा कर लिया गया था, जब वह त्रिशूर से कोच्चि की ओर जा रही थी।

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