कार्ति पीएमएलए मामला में ईडी की याचिका पर सुनवाई से इनकार

पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून के तहत दायर मुकदमे से जुड़े एक मामले में त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया;

Update: 2017-07-04 14:24 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ धनशोधन (मनीलांड्रिंग) निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायर मुकदमे से जुड़े एक मामले में त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया।

ईडी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से पूछा है कि क्या मद्रास उच्च न्यायालय को पीएमएलए विवाद में उसके समन के खिलाफ जूनियर चिदम्बरम की याचिका की सुनवाई का अधिकार है या नहीं? आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को मॉरीशस से धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिये जाने के मामले में कार्ति, आईएनएक्स के मालिक पीटर एवं इंद्राणी मुखर्जी तथा एफआईपीबी के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्राथमिकी दर्ज की है।

कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने उस वक्त यह मंजूरी दिलायी थी, जब सीनियर चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने तथा सरकारी अधिकारियों को प्रभाव में लेकर गलत तरीके से पैसा कमाने के आरोप हैं। इसी के मद्देनजर ईडी ने भी जूनियर चिदम्बरम के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दायर किया है और उन्हें सम्मन आदेश जारी किया है, जिसे उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ईडी कार्ति की इसी याचिका के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा है, जिस पर उसने त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया। 
 

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