हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

जांजगीर ! फूफा ससुर के लडक़े व साले की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। यह फैसला माननीय सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने पारित किया है।;

Update: 2017-01-18 21:48 GMT

जांजगीर !   फूफा ससुर के लडक़े व साले की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। यह फैसला माननीय सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने पारित किया है। इस मामले में अभियोजन के अनुसार पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जूनाडीह, झिलमिली निवासी शनिचराम ने 26 फरवरी 2016 को शाम 5.30 बजे थाने में सूचना दी कि उसके पुत्र सोनू उर्फ तन्मय बंजारे  7 वर्ष को उसका दामाद लोकनाथ टण्डन 27 वर्ष अपने साथ हीरो होण्डा सीडी डीलक्स सीजी 11 सीएच 3064 में बैठाकर चण्डीपारा की ओर निकला  और शाम 5 बजे तक वे वापस नहीं लौटे।
इसके बाद उसने अपने दामाद को मोबाइल से संपर्क किया, मगर उसका मोबाइल बंद मिला तब वह दिलेराम बंजारे व बसंत सुमन के साथ चण्डीपारा उरैहा में जाकर पता किया तो एक किशोर मृत पड़ा था। शनिचराम ने उसकी पहचान अपने लडक़े सोनू के रूप में की, उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया गया था। इसी तरह रात 7.30 बजे प्रकाश रात्रे ने कोटवार धनदास मानिकपुरी के साथ थाने में सूचना दी कि शाम को वह सखाराम टण्डन की दुकान के बाहर बैठा था उसी समय उसके भतीजे साहिल टण्डन 10 वर्ष को लोकनाथ टण्डन बाइक में बैठाकर बंधिया तालाब की ओर ले जा रहा था कुछ देर बाद गांव में हल्ला हुआ कि तालाब के पास साहिल टण्डन की लाश पड़ी है, उसके गले में गमछा लपटा था। दोनों मामले में मर्ग कायम कर पुलिस ने विवेचना कि तो यह खुलासा हुआ कि लोकनाथ टण्डन अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। उसकी पत्नी व परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाए जाने की बात पर गुस्से में आकर उसने अपने साले व फूफा ससुर के साथ पत्नी के अवैध संबंध की शंका पर उसके लडक़े साहिल टण्डन की हत्या की है। पुलिस ने लोकनाथ टण्डन को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसमें मामले की सुनवाई कर सत्र न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 के लिए दोहरे हत्याकाण्ड में लोकनाथ को दो बार आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी और 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया, कारावास की दोनो सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार गुप्ता ने पैरवी की।

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