गांजा तस्कर को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
जांजगीर ! अवैध गांजा व्यापार से जुड़े आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
जांजगीर ! अवैध गांजा व्यापार से जुड़े आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) एआर ढिडही द्वारा पारित किया गया है। इस मामले में अभियोजन के अनुसार 4 अक्टूबर 2016 को बस स्टैण्ड जैजैपुर चौक से रेल्वे स्टेशन बाराद्वार की ओर जा रहे तुषार निवासी दिनेश कुर्रे को पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, तब उसके हाथ में रखे भूरा काला रंग की बैग से 5 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। आरोपी का कृत्य धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध धारा पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संपूर्ण अभियोजन साक्षियों का कथानक लिये जाने के पश्चात अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के विश्लेषण कर माननीय एआर ढिडही विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) जांजगीर द्वारा आरोपी दिनेश पिता मंगलदास कुर्रे उम्र 23 वर्ष निवासी तुषार थाना जांजगीर को प्रस्तुत किये गये धारा में दोषी मानकर 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से संतोष कुमार गुप्ता लोक अभियोजक एवं रेवती रमन तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजन ने पैरवी की।