पंजाब में जालंधर नो ड्रोन जोन क्षेत्र घोषित
पंजाब में जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट सह जिला उपायुक्त विशेष सारंगल ने सोमवार को आदेश जारी कर जालंधर के क्षेत्राधिकार को ‘नो ड्रोन जोन’ क्षेत्र घोषित कर ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।;
By : एजेंसी
Update: 2023-10-16 17:00 GMT
जालंधर । पंजाब में जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट सह जिला उपायुक्त विशेष सारंगल ने सोमवार को आदेश जारी कर जालंधर के क्षेत्राधिकार को ‘नो ड्रोन जोन’ क्षेत्र घोषित कर ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।
श्री सारंगल ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने और उसी उद्देश्य के लिए यूएवी/ड्रोन का उपयोग करने में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को यूएवी/ड्रोन तैनात करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर को सूचित करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध आज से अगले तीन माह तक प्रभावी रहेगा।